कुशीनगर/पडरौना। वैश्विक महामारी कोरोना आक्रमण काल के दौरान जनपद के अपर जिला मजिस्ट्रेट विन्ध्यवासिनी राय ने जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए एक बार फिर जिले में दो महीने के लिये दफा 144 लागू किया है। जिले में एक सितंबर तक यह अदेश प्रभावी रहेगा।
जारी हुए आदेश के अनुसार इस अवधि में कोई व्यक्ति या राजनीतिक दल बिना अनुमति के जुलूस, धरना, प्रदर्शन या किसी तरह का धार्मिक आयोजन नहीं कर सकेगा। एडीएम ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति लिये कोई अश्त्र-शस्त्र या आग्नेयासत्र, लाठी-डण्डा, भाला, बरछी, बन्दूक आदि लेकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति खुले स्थल पर पशुवध नहीं करेगा, केवल नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के तय स्थलों पर मानक के अनुसार ही पशुवध किये जाएंगे। प्रतिबन्धित पशुवध करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति मीट, मांस आदि की बिक्री खुले में नहीं करेगा।
मूलतः जिस इलाके में धारा 144 लागू होती है, वहां चार या उससे ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते और उस क्षेत्र में पुलिस और सुरक्षाबलों को छोड़कर किसी को भी हथियार लाने या ले जाने पर रोक लग जाती है। लोगों का घर से बाहर घूमना प्रतिबंधित हो जाता है और यातायात को भी धारा 144 लगे रहने तक रोक दिया जाता है। किन्तु इस आदेश के सन्दर्भ में धारा १४४ को अनलॉक २ के दौरान जनता को बड़े समूह में इकट्ठा होने से रोकने के लिए प्रयोग किया जा है, बाजार और आवागमन में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। जनसामान्य को किसी भी सार्वजानिक स्थान पर दुसरो से उचित दुरी (सोशल डिस्टन्सिंग) का पालन करना चाहिए।
एक सितंबर तक जनपद में किसी भी बड़े आयोजन की छूट नहीं दी आएगी एवं बिना जिला प्रशासन की अनुमति के जुलूस, धरना, प्रदर्शन या किसी तरह का धार्मिक आयोजन नहीं किये जा सकेंगे। आदेश के उलंघन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता के अनुसार कारवाही की जाएगी।
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